New Covid Guidelines of Uttarakhand |
उत्तराखण्ड राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु पूर्व में पारित सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए आज दिनांक 20 अप्रैल 2021 को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संशोधित आदेश पारित किए गए हैं। जिसमें राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों जैसे पर्यटक, श्रद्धालुओं एवं अन्य को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। जिसके 72 घंटे पूर्व तक की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें भी उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा तथा ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं को होम क्वारंटाइन रहना होगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग करनी होगी तथा इस दौरान किसी भी प्रकार के कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर कोविड हेल्पलाइन पर संपर्क करेंगे।
इसके अलावा समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 100 तय की गई है। ये सभी दिशा-निर्देश दिनांक 21 अप्रैल 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
उत्तराखण्ड आने हेतु पंजीकरण करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - रजिस्ट्रेशन करें
Registration is now necessary to come to Uttarakhand - REGISTER HERE
सम्पूर्ण आदेश विस्तृत में पढ़ें -
Post a Comment