बागेश्वर | जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आज जिलाधिकारी विनीत कुमार ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेशों के अनुसार जनपद बागेश्वर के तहसील बागेश्वर, कपकोट एवं गरुड़ के शहरी क्षेत्रों में जरुरी और आवश्यक सेवा प्रदाता दुकानें सायं 07 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त बागेश्वर जनपद अंतर्गत शहरी क्षेत्र अंतर्गत अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे से बंद रहेंगे। प्रत्येक रविवार को जनपद में पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा, साथ ही सप्ताह के अन्य 6 दिनों में सायं 7:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। जो दिनांक 21 अप्रैल 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधिकारी बागेश्वर के अनुसार जिले में कर्फ्यू के दौरान सब्जी, जनरल स्टोर, मीट, मछली, अंडे की दुकानें, दुग्ध डेयरी उत्पाद वाली दुकानें, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ पूरे Covid नियमों के पालन के साथ खुले रहेंगे। इसके साथ ही मोटर सर्विस सेंटर भी खुले रहेंगे। बांकी अन्य दुकानें दोपहर 2 बजे बाद बंद रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 व आईपीसी की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।
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