Covid-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए सरकार ने जारी किये नए गाइडलाइन्स।
उत्तराखंड सरकार द्वारा आज दिनांक 17 अप्रैल 2021 को जारी आदेश। |
कोरोना की दूसरी लहर ने हर किसी को चौंकाकर रख दिया है। वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में हो रही निरंतर वृद्धि की रोकथाम हेतु जन सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्व में जारी आदेश को संशोधित करते हुए आज उत्तराखंड सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में रात्रि कर्फ़्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वहीं राज्य के सभी जिलों में अप्रैल माह के हर रविवार को कोविड कर्फ्यू रहेगा।
उत्तराखंड सरकार द्वारा आज दिनांक 17 अप्रैल 2021 को जारी आदेश इस प्रकार हैं -
- पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश क्रमांक 1143/USDMA /792 (2020) दिनांक 30/03/2021 यथावत रहेंगे।
- समस्त धार्मिक राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इतिहास में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। (महा कुंभ मेला 2020 21 हरिद्वार मेला क्षेत्र हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपीएस दिनांक 22-01-2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशा निर्देश पत्रांक 1115/USDMA /792 (2020) दिनांक 26 /03/2021 यथावत रहेंगे।)
- सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा इत्यादि) 50% यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे।
- समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे।
- समस्त जिम 50% क्षमता के साथ संचार संचालित होंगे।
- समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे।
- समस्त स्विमिंग पूल, स्पा पूर्णतः बंद रहेंगे।
- कंटेनमेंट जोन एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन में उपरोक्त गतिविधियां क्रमांक 2 से 5 तक उम्र तक वर्जित रहेंगे
- रात्रि कर्फ्यू-
- प्रदेश के समस्त जनपदों में रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक लागू रहेगा।
- जनपद देहरादून के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 18 अप्रैल 2021 को एवं माह अप्रैल में आने वाले प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 लागू रहेगा।
- प्रदेश के अन्य जनपदों में माह अप्रैल के प्रदेश के अन्य जनपदों में माह अप्रैल के प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 लागू रहेगा।
- जनपद देहरादून के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे
- जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है। उनके कर्मचारियों के आवागमन हेतु।
- राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही।
- मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु।
- बसों ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री।
- शादी सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों हेतु बैंक्विट हॉल /सामुदायिक हॉल/ धार्मिक स्थलों को आवाजाही हेतु व्यक्तियों वाहनों को निर्धारित समय में प्रतिबंधों से छूट प्रदान की जाएगी।
- जिन संस्थानों में रात्रि पाली में कार्य होता है उनके कार्मिकों को का कार्य स्थल तक आवागमन हेतु।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है।
- उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।