देहरादून | प्रदेश में कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की नयी दर निर्धारित करते हुए स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने शासनादेश जारी कर दिया है। अब निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हेतु अधिकतम दर रूपये 679 ( छः सौ उन्नासी रुपए) निर्धारित की गई है। इससे पहले यह दर रूपये 719 (सात सौ उन्नीस रूपये) थी। निजी प्रयोगशालाओं को सभी परीक्षण के बाद ICMR के पोर्टल पर दर्ज करने के अलावा सम्बंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्टेट सर्विलांस अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। इसका उल्लंधन होने पर महामारी अधिनयम 1897 एवं उत्तराखंड राज्य महामारी Covid-19 विनियमावली 2020 के अंतर्गत सजा का प्रावधान होगा।
सरकार द्वारा जारी शासनादेश। |
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